Uttarakhand State Higher Education Admission Portal
Admission Session 2023 - 24

 



Instructions for Online Admission

Step 1 : Register  

  • Click “REGISTER HERE (Only for I year students) “Button , then Registration form will open.
  • OTP (One Time Password) will be sent to your email Id., enter the OTP and click on "Verify OTP" button.
  • After OTP verification your registration form will open, then enter the details and upload Photograph, Signature, Certificate(SC/SC/OBC/EWS/PH/Ex.Def)
  • Click "Submit form" Button, pay registration fee Now you are registered successfully.
  • Kindly verify your all documents from the college then students will Recive Registration No & password via email. 

Step 2 : Admission fee

  • After Registration (Step 1) Login to students portal (Registration Number & password) pay the admission fee for the course you want to apply for.

Step 3 : Apply to Course

  • After Step 2 : Click "Download Application form, Library form & fee slip.
  • After Successfull submission, kindly take printout of application form, Library Form & fee slip and submit to the college within 2 days.

Note Point : -

  • Students Photo and Signature will be upload  in .jpg/jpeg/png/bmp format and Max size 10 to 500 KB.

  • All documents will be upload  in .jpg/jpeg/png/bmp format and Max size 1MB.

Online Admission Checklist:

  • Printout of Admission Application Form (Filled Online).
  • Transfer Certificate and Character Certificate (Original Copy).
  • All Educational Qualification Mark sheets / Certificates .
  • Certificate for SC/ST/OBC/PH/FF/Ex.Def (if Applicable)
  • Weightage certificate (NSS/NCC/Sports etc.)
  • Anti Ragging Undertaking filled online.https://antiragging.in

NOTE :-

  • Read the Prospectus carefully before filling the Application Form.
  • The Admission of the student can be cancelled at any time during the session, in case it is detected that he/she has given incorrect information or concealed certain facts


 

प्रवेश नियम

1. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्देशित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार अर्ह छात्र छात्राओं को योग्यता सूची अथवा प्रथम आओ प्रथम पाओ के  आधार पर दिया जाता है |

2. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी। परन्तु  उदाहरणार्थ 39.90 प्रतिशत एवं 44.90 प्रतिशत अंकों को क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा |

3. अनुसूचित जाति जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक-2-2001-53 ( 1 ) / 2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो इस प्रकार है

   अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से होरीजेन्टल आरक्षण देय होगा। महिलाये 30 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत विकलांग 4 प्रतिशत,  ई.डब्एलू .एस. 10 प्रतिशत, स्वतंत्रता  संग्राम सेनानी आश्रित 02 प्रतिशत सामान्य आरक्षण ।

    उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

    विकलांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 4 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

4. अभ्यर्थी अपने पंजीकरण आवेदन पत्र / प्रवेश आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित पिछली / अर्ह कक्षा की उत्तीर्ण अंक तालिका अनिवार्य रूप से संलग्न करेगा।

5. नये विद्यार्थी को प्रवेश के समय जिस संस्थान में अध्ययन किया है उस संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्थानान्तरण / माइग्रेशन प्रमाण-पत्र मूल रूप से जमा करना आवश्यक है। 

6. अपूर्ण आवेदन पत्र तथा वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में या निर्धारित समय के बाद जमा किये गये पंजीकरण आवेदन-पत्र / प्रवेश आवेदन-पत्रों पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

7. आरक्षण का लाभ पाने वाले छात्र / छात्राओं को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

8. शासकीय या अन्य संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अपने सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है।

9. पंजीकरण आवेदन पत्र / प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।

10. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने / निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. जिन छात्र / छात्राओं की गतिविधियों नियन्ता मण्डल / प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

13. छात्र / छात्राओं को स्नातक स्तर पर 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 4 वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी।

14. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट पांच विषय सहित उत्तीर्ण छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं ।

16. प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे ।

17. संस्थागत विद्यार्थी एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र / छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

18. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र / पुत्री, पत्नी, भाई / बहिन ) को यदि वे अर्ह हो तो स्नातक स्तर पर ऐसे सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

19. स्नातक स्तर पर प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर दिया जायेगा। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट / समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त (अधिभार) जोड़कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।

20. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक ग्रेड या सी.जी.पी.ए. में है, मेरिट निर्धारण हेतु प्राप्तांक को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु यदि अंक पत्र में सूत्र उल्लेखित नहीं है तो सूत्र की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

21. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। प्रवेश के समय छात्र/छात्रा एवं अभिभावक / संरक्षक द्वारा अलग-अलग दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र प्रस्तुत न करने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा ।

22. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार अभ्यर्थियों के सत्यापित प्रमाण-पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा । गलत प्रवेश होने पर प्रवेश समिति भी उत्तरदायी होगी।

23. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति के समक्ष मूल प्रमाण-पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा ताकि उसके छायाप्रति एवं प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जा सके।

24. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को पूर्ण शुल्क जमा करना होगा ।

25. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए महाविद्यालय / संकाय में  प्राचार्य प्रवेश  समितियों का गठन करेंगे, जो अलग-अलग संकायों में प्रवेश संबंधी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। तत्संबंधी संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य / संकायाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

26. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। स्नातक द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे, जो कि उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

27. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसी कक्षा / दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । उदाहरणार्थ– यदि किसी छात्र ने एम.ए. अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही वह किसी संकाय ही समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।

28. अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

29. यदि किसी छात्र ने बी.कॉम / बी.ए. प्रथम वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है और द्वितीय वर्ष में संस्थागत रूप में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी. कॉम. / बी.ए. प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एम. कॉम. / एम.ए. के लिए भी व्यक्तिगत 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है एवं विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में निम्न व्यवस्था लागू होगी।

30. (क) प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक का 60 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट / समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांको का 40 प्रतिशत इस प्रतिबंध के साथ दिया जाये कि उत्तराखण्ड बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांको में 5 अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची बनाई जायेगी । (ख) प्रवेश परीक्षा का आयोजन ना होने की स्थिति में योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे | योग्यता सूची इण्टरमीडिएट / समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी तथा उत्तराखण्ड बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों के प्रतिशत में 5 अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची बनाई जायेगी ।

31. (क) गढ़वाल मण्डल में इण्टरमीडिएट / समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 5 अंक देय होंगे।

 (ख) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अंक अतिरिक्त देय होंगे।

32. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग के साथ उत्तीर्ण की हो ।

33. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो ।

34. शैक्षिक कैलेण्डर सभी महाविद्यालयों / संस्थानों पर एक समान रूप से लागू होगा।

35. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि (10+2) कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हो ।

36– अन्य महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं द्वारा द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की अनुमति आवश्यक है।

37 - छात्र / छात्रा जिस जाति / वर्ग में प्रवेश लेना चाहता है उस जाति / वर्ग का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना होगा अन्यथा प्रवेश सामान्य वर्ग में माना जायेगा ।

38 - यदि किसी छात्र / छात्रा द्वारा कोई प्रमाण पत्र जमा करने के लिए समय की मांग करता है तो समयबद्ध प्रमाण पत्र जमा करना उसका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा ।

39– यदि किसी छात्र / छात्रा द्वारा अन्तिम परीक्षा दो वर्ष से अधिक होगी तो बिना विश्वविद्यालय अनुमति के प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा ।

40–छात्र-छात्राओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी होगी।

41-किसी भी अभ्यर्थी को आन्तरिक परीक्षा छूटने पर अलग से परीक्षा नहीं ली जायेगी।

42 - परीक्षाफल घोषित होने के 20 दिनों के अन्तराल पर प्रवेश अनिवार्य है। अन्यथा विलम्ब शुल्क देय होगा, जो रु. 50 प्रतिदिन के अनुसार होगा।



विषय चयन संबंधी निर्देश

 

कला संकाय (Faculty of arts )

1. हिन्दी / अंग्रेजी में से सामान्यतः एक विषय दिया जायेगा । विशेष परिस्थिति में ही दोनों विषय एक साथ अनुमन्य होंगे।

2. हिन्दी / अंग्रेजी के साथ संस्कृत के विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान में से सामान्यतः एक विषय अनुमन्य होगा।

4. समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान के साथ भूगोल को प्राथमिकता यदि संबंधित छात्र छात्रा ने 12वीं परीक्षा विज्ञान वर्ग / भूगोल के साथ उत्तीर्ण की हो ।

6. समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान लेने वाले छात्र-छात्राओं को सामान्यतः इतिहास विषय नहीं दिया जायेगा। विषय-संयोजन निम्नवत् देखा जा सकता है

1. हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान / इतिहास

2. अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान / इतिहास

3. अर्थशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान / इतिहास

4. भूगोल, अंग्रेजी / संस्कृत, समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान / इतिहास

5. चित्रकला, अंग्रेजी / संस्कृत, समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान / इतिहास

6. गृहविज्ञान, अंग्रेजी / संस्कृत, समाजशास्त्र / राजनीति विज्ञान / इतिहास

- चित्रकला के साथ अर्थशास्त्र विषय स्वीकृत नहीं किया जायेगा । इतिहास के साथ भूगोल स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

चित्रकला उसी छात्र/छात्रा को मिल सकता है जिसके पास इण्टर या समकक्ष में सम्बन्धित विषय रहा हो। भूगोल विषय भी तभी मिलेगा जब इण्टरमीडिएट भूगोल विषय के साथ अथवा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया हो इण्टर विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण छात्र / छात्रा को अर्थशास्त्र व भूगोल विषय में से कोई एक अनिवार्य रूप में लेना होगा।



विज्ञान संकाय (Faculty of science)

गणित संवर्ग:

  1. भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान
  2. भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान
  3.  भौतिक विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान
  4. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान

प्राणी विज्ञान संवर्ग:

1. वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान

2. वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, सूक्ष्मजीवन विज्ञान

3. वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान

4. जन्तु विज्ञान / वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान

5. जन्तु विज्ञान / वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान



वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)

बी. कॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यार्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने

1. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो ।

2. इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष अन्य विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तो अभ्यार्थियों को क्वालीफाइंग विषय (बुक कीपिंग एण्ड एकाउन्टेन्सी) उत्तीर्ण करना होगा ।